अदालत ने आदेश दिया है कि सभी कब्जाधारी आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जमीन खाली करें, जबकि पात्र हितग्राहियों को पुनर्वास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। Read More





























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