छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेरिट उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। ESIC स्टाफ नर्स भर्ती मामले में कोर्ट ने कहा कि चयनित उम्मीदवार के पदभार ग्रहण नहीं करने पर मेरिट में अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ESIC को याचिकाकर्ता की दावेदारी पर दो महीने में नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। Read More

























































