BILASPUR NEWS. हाईवे और सार्वजनिक सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट और सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के मामलों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की ओर से समय-समय पर निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन एक स्पष्ट और प्रभावी गाइडलाइन की जरूरत है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सड़क पर स्टंट, रेसिंग और सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक तरीके से जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन से शुरू हुई सुनवाई
दरअसल, 29 जनवरी 2025 को सड़कों पर जन्मदिन मनाने से जुड़े दो मामलों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की गई और डीजीपी, बिलासपुर एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा गया। 24 अगस्त 2026 को हुई पिछली सुनवाई में बिलासपुर एसएसपी की ओर से हाईकोर्ट में शपथपत्र पेश किया गया था। इसमें सड़क पर स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई थी।
बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई
शपथपत्र के मुताबिक, कोरी डैम के पास बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल बाइक जब्त करने के बाद मामले में चार्जशीट भी पेश की। इसके अलावा सभी पुलिस थानों को खतरनाक स्टंट, रेसिंग और सोशल मीडिया रील बनाने के लिए चलती गाड़ियों के इस्तेमाल पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस वायरल वीडियो और न्यूज रिपोर्ट के जरिए सामने आने वाले ऐसे मामलों की भी निगरानी कर रही है।
DGP ने भी दिए कार्रवाई और जागरूकता के निर्देश
मामले में डीजीपी की ओर से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सड़क पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के साथ-साथ लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सर्कुलर क्रमांक 6/2025 के जरिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं, 25 अक्टूबर 2025 को संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी की बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अधिकारियों को सड़क पर हुड़दंग और सड़क सुरक्षा से संबंधित शिकायतों पर 15 से 30 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स देने की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए थे।
वायरल वीडियो के भरोसे कार्रवाई, ITMS कैमरों पर उठे सवाल
मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई कि सड़क पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन के मामलों में अब तक की अधिकांश कार्रवाई वायरल वीडियो सामने आने के बाद हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, करोड़ों रुपये खर्च कर लगाए गए ITMS कैमरे अब तक सड़क पर स्टंटबाजी या खतरनाक ड्राइविंग के मामलों को पकड़ने में प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। इसको लेकर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
13 महीने में 26 से ज्यादा मामले, 47 वाहन जब्त
बिलासपुर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले 13 महीनों में सड़क पर स्टंटबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़े 26 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
इनमें:
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19 मामले स्टंटबाजी से जुड़े हैं।
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8 मामले सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन के हैं।
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अब तक 47 वाहन जब्त किए गए हैं।
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80 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया है।
हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने को कहा है। मामले की आगे की सुनवाई में सरकार की ओर से गाइडलाइन और उठाए गए कदमों की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।




































