छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को रिटायरमेंट से पहले गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर पोस्टिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिए। Read More





























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