BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर के अटल बिहारी वापजेयी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में भर्ती में हो रही गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि साक्षात्कार में अयोग्य उम्मीदवारों को बुलाया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती पर रोक लगा दी है।
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बता दें, बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कॉमर्स विषय के लिए प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसमें डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला ने भी आवेदन किया है।
इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है।
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। इसके साथ ही उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया है। जो नियम के खिलाफ है।
याचिका में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के स्पष्ट नियमों को बताया है। नियम के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए आवेदन तभी मान्य होगा जब उसका कुल मासिक वेतन 7वें वेतनमान में नियुक्त सहायक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक के वेतन से कम न हो।
वर्तमान में 7वें वेतनमान के अनुसार सहायक प्राध्यापक का कुल वेतन 1 लाख 30 हजार रुपये से अधिक होना चाहिए। सत्यापन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न या फार्म-16 की जांच आवश्यक है।
याचिका में यह भी बताया गया है कि यदि कोई आवेदक निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से है तो उसका शैक्षणिक अनुभव तभी मान्य होगा जब उसकी नियुक्ति संवैधानिक चयन समिति के माध्यम से हुई हो। लेकिन विश्वविद्यालय ने बिना नियम के प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।