BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किसानों को उन्नत बीज देने की आड़ में ठगी करने वालों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में अपील को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद के बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि गरीब किसानों का बड़ा नुकसान करने वाली कंपनी अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती है।
बता दें, याचिकाकर्ता विगोर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के कर्मचारी है। कंपनी ने वितरकों के अपने बड़े नेटवर्क के माध्यम से भारत में अपने ग्राहकों को कृषि और बीज उत्पाद प्रदान करती है। प्रदेश में कंपनी ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए कई वितरकों को शामिल किया था। इनमें से एक वितरक कोंडागांव में षंकर कृषि केन्द्र रंधना था जहां से शिकायत कर्ता गोकुल प्रधान ने जिला कोंडागांव के कुछ किसानों के साथ मिलकर कंपनी द्वारा बेचे गए एक उत्पाद चंचल हाइब्रिड धान बीज को खरीदा था और अपने खेतों में बोया था।
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लेकिन जब पाया गया कि ये बीज गर्दन से टूट रहे हैं तो शिकायतकर्ता गोकुल प्रधान द्वारा याचिकाकताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन फरसगांव जिला कोंडागांव में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने कंपनी द्वारा बेचे गए चंचल हाइब्रिड धान बीज को उसके वितरक शंकर कृषि केन्द्र रंधना से इस आश्वासन पर खरीदा था कि यह धान बीज बाजार में सबसे अच्छा है और अनुकूल परिणाम देगा। इसके बाद भी इसे लगाने से सबका बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है।
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इस एफआई आर को रद कराने कंपनी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पेश की। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया ने यह एफआईआर याचिकाकर्ताओं से पैसे ऐठने के चक्कर में दर्ज कराया गया है। याचिकाकर्ताओं पर कोई अपराध नहीं बनता है। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इसकी जांच की जानी चाहिए और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है प्रस्तुत किए गए तर्कों की जांच करने और आरोपित एफआईआर का अवलोकन करने के बाद हम इस राय पर पहुंचे हैं कि आरोपित एफआई आर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध का पता चलता है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एफआईआर को रद करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति में हसतक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही इस याचिका को खारिज कर दिया गया।