BILASPUR. बिलासपुर के अरपा नदी में डूबने से तीन बालिकाओं की मौत हुई थी। इस मामले में अवैध खनन की बात सामने आई है जिसे लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अहम फैसला किया है। इसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, सेंदरी के पास अवैध खनन से हुए गड्ढों में पानी भर गया था जिसमें डूबकर तीन बच्चियों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इसमें क्षेत्र में हुए अवैध खनन और अरपा नदी की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 6 नवम्बर को तय की गई है।
इसके पूर्व 22 अगस्त को डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शासन पर भी सवाल उठाए थे। इसमें अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर सवाल किया गया। कोर्ट ने कहा कि इसपर केवल पेनाल्टी नहीं बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराएं। मुख्य सचिव और खनिज सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई की अब तब इस मामले से संबंधित आरोपियों पर कोई एफआईआर नहीं हुई है।
कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा बच्चियों के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा चुका है। कोर्ट में लगाई गई याचिका में अरपा के किनारे पौधरोपण करने, अवैध घाटों को बंद करने की मांग की गई है। पिछले दो साल में 654 अवैध परिवहन के प्रकरण सामने आ चुके है जिस पर पेनाल्टी भी लगाई गई। इसमें से 6 अवैध खनन के प्रकरणों पर कोनी थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया है।