मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सीनियरिटी के आधार पर किसी अधिकारी को ऊंचे या उच्च पद का प्रभार पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यह भी माना कि किसी पद का प्रभार देना मूल रूप से प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। Read More






























