RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) के जरिए होने वाली सीधी भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। 21 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में अलग-अलग समूहों में कई नए पद शामिल किए गए हैं और उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। खास बात यह है कि नए जोड़े गए पदों में स्नातक, स्नातकोत्तर, 10+2, 10वीं और तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग अवसर बनाए गए हैं। कुछ पदों के लिए कॉमन परीक्षा, जबकि कुछ के लिए कॉमन के साथ विषय/संकाय आधारित परीक्षा का प्रावधान रखा गया है।

अधिसूचना के मुताबिक समूह-2 के अंतर्गत निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कनिष्ठ रोजगार अधिकारी जैसे पद शामिल किए गए हैं। निरीक्षक और कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के लिए स्नातक योग्यता निर्धारित की गई है। राजस्व निरीक्षक के लिए स्नातक या 10+2 के साथ सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा की योग्यता दी गई है। इसी समूह में असिस्टेंट क्यूरेटर और अनुसंधान सहायक जैसे पद भी जोड़े गए हैं। असिस्टेंट क्यूरेटर के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में एमए या संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता निर्धारित है, जबकि अनुसंधान सहायक के लिए संबंधित विज्ञान विषयों में B.Sc./M.Sc. जैसी योग्यता रखी गई है।

संस्कृति विभाग के अंतर्गत अनुदेशक पद को भी जोड़ा गया है। इसके लिए स्नातक या 10+2 के साथ छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा सहित अन्य निर्धारित योग्यता का प्रावधान है। इस पद के लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शैक्षिक सेवा के तहत प्रशिक्षण अधिकारी के कई पद जोड़े गए हैं। इनमें स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट (हिंदी/अंग्रेजी), व्यवसाय/इंजीनियरिंग ड्राइंग/वर्कशॉप कैलकुलेशन और Employability Skill से जुड़े प्रशिक्षण अधिकारी शामिल हैं। इन पदों के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता के साथ विभागीय भर्ती नियमों में निर्धारित अन्य अहर्ताएं लागू होंगी।

समाज कल्याण विभाग में विशेष शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक, शिक्षक और प्रूफ रीडर जैसे पदों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। विशेष शिक्षकों के लिए संबंधित विषय में B.Ed. और पात्रता के अनुसार RCI का जीवित पंजीयन भी जरूरी रखा गया है। समूह-4 में क्षेत्ररक्षक पद जोड़ा गया है। इसके लिए 10+2 पास होना और विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक योग्यता जरूरी होगी। इस पद के लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं समूह-5 में पट्टी बांधक (ड्रेसर), फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और नर्स जैसे पद शामिल किए गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री के साथ निर्धारित परिषद की मान्यता जरूरी होगी।

हॉस्टल अधीक्षक से लेकर केटलागर तक
समूह-6 में आईटीआई के लिए छात्रावास अधीक्षक का पद जोड़ा गया है। इसके लिए 10+2 के साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक डिग्री निर्धारित है और कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी।इसी समूह में फील्डमैन, केटलागर और क्लासीफायर जैसे पद भी शामिल किए गए हैं। केटलागर और क्लासीफायर के लिए 10+2 के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री की योग्यता निर्धारित है। समूह-7 में जांच अनुचर सहित कई पदों के लिए 10वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ग्राउंडमैन और ग्रामोद्योग विभाग के प्रवर्तक के लिए भी 10वीं पास योग्यता दी गई है। वहीं मत्स्य पालन विभाग के मत्स्य जमादार और वाटरमैन पदों के लिए 5वीं पास योग्यता निर्धारित है। मत्स्य जमादार के लिए नाव चलाने, जाल बुनने व उपयोग का पर्याप्त अनुभव और तैरना आना भी जरूरी है।
छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना जरूरी
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समूह-5 और समूह-6 में शामिल ऐसे पद, जिन्हें संबंधित प्रशासनिक विभाग के भर्ती नियमों में चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है, उन्हें चतुर्थ श्रेणी माना जाएगा। इन पदों की भर्ती के लिए CGSSB प्रशासनिक विभाग से परामर्श के बाद संकाय विशिष्ट पदों के लिए अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) आयोजित कर सकता है। अन्य मामलों में कॉमन परीक्षा (भाग-अ) अनिवार्य होगी। नए नियमों में एक अहम शर्त भी जोड़ी गई है। अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा।































