RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इस भर्ती से प्रदेश की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद शामिल हैं। वहीं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद भरे जाएंगे। इनमें 596 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया के जरिए भरे जाएंगे।

रायपुर में सबसे ज्यादा 508 पद
भर्ती के लिए रायपुर क्षेत्र में सबसे अधिक 508 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर क्षेत्र में 444, बस्तर-जगदलपुर में 187, दुर्ग-राजनांदगांव में 154 और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पद निर्धारित किए गए हैं।
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित बैंकों के प्रस्तावों का कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के आधार पर परीक्षण किया। इसके बाद भर्ती की अनुमति प्रदान की गई।

बैंक में इन पदों पर होगी भर्ती
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
वहीं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के दैनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन और कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। ये समितियां किसानों को ऋण, खाद और बीज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नियमों के अनुसार होगी चयन प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य बनाया है।
हालांकि, यह पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।



































