डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के 20 मार्च 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए गैर-आदिवासी पक्ष की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट सहित राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित पूर्व आदेशों को भी सही ठहराया गया। Read More





























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