जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने रायपुर स्थित इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के उस आदेश को कानूनी प्रभावहीन करार दिया, जिसमें एक महिला को उसके पति से तलाकशुदा घोषित किया गया था। Read More





























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