BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में अनिल टुटेजा ने पूरी जांच और पुलिसिया कार्रवाई के साथ ही ईडी और एसीबी द्वारा की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग कोर्ट द्वारा किए जाने की मांग की थी । इस अपील को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया । प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में पूर्व आईएएस जेल में हैं।


आपको बता दें कि पूर्व में एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ टुटेजा द्वारा दायर की गई जमानत याचिका भी खारिज की जा चुकी है। इसके बाद ईडी के प्रकरण में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अनिल टुटेजा के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। इसके साथ ही इस प्रकरण को चलते हुए काफी समय हो गया है और याचिका कर्ता काफी दिनों से जेल में बंद है।

वहीं ईडी की तरफ से उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने जमानत देने का विरोध करते कहा कि शराब घोटाला के अलावा डीएमएफ, कोयला घोटाला सहित और भी कई प्रकरण में वे आरोपी हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
ईडी की तरफ से कहा गया कि अब तक की जांच से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर के साथ सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक था। उसने सरकारी अफसर होने के नाते पद का दुरुपयोग किया।
कोर्ट ने कहा जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं
वहीं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो कि जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है या न्यायिक निगरानी आवश्यक है। अदालत ने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।