RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता अब आसान होगा। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस व्यवस्था का लाभ खासतौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में मिलेगा। संबंधित भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। सरकार का मानना है कि सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव का उपयोग राज्य की सेवाओं में भी किया जा सकता है।

नए नियम के तहत आरक्षण का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी की है। सेवा पूरी करने के बाद वे राज्य की पात्र तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, आरक्षण मिलने के बावजूद उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। राज्य में आने वाली पात्र तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में यह आरक्षण लागू होगा। ऐसे में पुलिस, वन और जेल विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चार साल की सैन्य सेवा के दौरान हासिल अनुभव और प्रशिक्षण के कारण इन युवाओं को अनुशासन और शारीरिक दक्षता से जुड़े पदों में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल की सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में सेवा के बाद रोजगार उनके सामने बड़ी चुनौती बन सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 के लागू होने के बाद संबंधित पात्र भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रभावी रहेगा।





































