BILASPUR NEWS. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की तस्वीर रखकर श्मशान घाट में कथित तांत्रिक अनुष्ठान और टोना-टोटका कर दहशत फैलाने के मामले में तोरवा पुलिस ने तीन फरार आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद प्रियांशु बोले की जमानत के नाम पर पीड़ित परिवार से एक लाख रुपये की मांग की थी। रकम नहीं देने पर जान से मारने और तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए नुकसान पहुंचाने की कथित धमकी दी गई।

एडिशनल एसपी सिटी पंकज पटेल के अनुसार, प्रियांशु बोले का भाई ओम बोले अपने साथियों के साथ पीड़ित परिवार के पास पहुंचा था। आरोप है कि उसने कोर्ट से प्रियांशु की जमानत कराने में खर्च हुए एक लाख रुपये देने की मांग की। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

इंस्टाग्राम से तांत्रिक तक पहुंचे आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया कि दहशत पैदा करने के लिए आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए ऋषिकेश कुमार (28) नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। आरोप है कि ऋषिकेश ने सीपत थाना क्षेत्र के देवरी स्थित श्मशान घाट में तांत्रिक अनुष्ठान का पूरा सेटअप तैयार किया था।
अनुष्ठान के दौरान ग्रामीणों की नजर पड़ने पर ऋषिकेश को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहीं, उसके साथ मौजूद अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने बाद में उनकी तलाश शुरू की और तीन आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया।

श्मशान से मिलीं चीफ जस्टिस समेत तीन लोगों की तस्वीरें
पुलिस के मुताबिक, देवरी श्मशान घाट से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, आरोपी और शिकायतकर्ता की तस्वीरें बरामद हुई थीं। पुलिस का कहना है कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल पीड़ित परिवार पर मानसिक दबाव बनाने और भय का माहौल पैदा करने के लिए किया जा रहा था।

नागपुर से पकड़े गए तीन आरोपी
तोरवा पुलिस ने मामले में ओम बोले (23), निवासी दयालबंद; तरुण बजाज (27), निवासी तोरवा और मोहम्मद असरार (22), निवासी सफेद खदान, तोरवा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, जान से मारने की धमकी और टोनही प्रताड़ना सहित संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। तीनों को रिमांड पर लेकर पुलिस मामले में आगे पूछताछ और जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित तांत्रिक अनुष्ठान के पीछे आरोपियों की पूरी मंशा क्या थी और इस मामले में अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।






































