RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य की बिजली कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने, किसानों के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण जारी रखने और शहरी परिवहन को मजबूत बनाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आम निवेशकों को भी कंपनी की विकास प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। धान की जगह अन्य फसलें लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।

योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने के लिए कैबिनेट ने आवश्यक चना खरीदी को मंजूरी दी है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही मौजूदा व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इससे जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास की परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के आकलन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।





































