RAIPUR NEWS. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शुक्रवार, 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करते हुए प्रदेशभर के संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों पर भी शराब की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी।

4 सितंबर को केवल शराब ही नहीं, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस की अवधि में किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी लागू रहेगा। यानी लाइसेंस होने के बावजूद शुष्क दिवस के दौरान शराब से जुड़ी गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी।

आबकारी विभाग ने शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब जमा करने पर भी रोक लगाई है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला आबकारी कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्यस्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय रहने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यानी जन्माष्टमी के दिन प्रदेशभर में शराब की दुकानों से लेकर बार और क्लब तक पूरी तरह बंद रहेंगे और अवैध शराब के कारोबार पर भी विभाग की खास नजर रहेगी।





































