Chhattisgarh High Court : बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को उनकी अनुचित वेशभूषा पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की कि हाईकोर्ट में किस ड्रेसकोड में आना चाहिए, यह भी नहीं पता।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भिलाई नगर निगम कमिश्नर जरूरी काम से नहीं आ सके हैं, इसलिए उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हुए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, “लगातार सूचना दिए जाने के बावजूद तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? केस आपके कारण अटका हुआ है। आपके पास समय नहीं है क्या?”

कोर्ट ने आगे पूछा, “आप कौन हैं?” अधिकारी ने बताया कि वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने फिर सवाल किया, “आपको हाईकोर्ट में किस ड्रेसकोड में आना चाहिए, यह पता नहीं है क्या? यही आपका ड्रेसकोड है? जैसा मन किया, वैसे ही चले आए।”

कोर्ट ने पूछा कि क्या वे सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर? अधिकारी ने जवाब दिया- “डिप्टी कमिश्नर”। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या वे प्रमोशन से आए हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अधिकारी ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी हैं।नाराज कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दोबारा उचित ड्रेसकोड में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई।

जानकारी के लिए आपको बता दें यह घटना भिलाई नगर निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हुई। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि न्यायालय में आने वाले अधिकारी ड्रेसकोड और समय की पालना अनिवार्य रूप से करें।




































