NEW DELHI NEWS. रेलवे में सफर करने वाले उन यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बजाय रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 27 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की है। अब तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही यात्रा बीमा का विकल्प मिलता था। ऐसे में ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्री इस सुविधा से वंचित थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे को काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी बीमा के दायरे में लाने की दिशा में कदम उठाने होंगे।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को रेलवे को निर्देश दिया था कि 27 अक्टूबर तक काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए भी बीमा की सुविधा शुरू की जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आदेश को लागू करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। कोर्ट ने पहले भी रेलवे को इस विषय पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई। अब रेलवे को तय समयसीमा के भीतर इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को 16 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट यह देखेगा कि काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बीमा की सुविधा देने के आदेश पर रेलवे ने कितनी प्रगति की है। इससे रेलवे पर तय समयसीमा के भीतर व्यवस्था लागू करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, यात्रियों को बीमा का लाभ किस प्रक्रिया से मिलेगा और इसके लिए किन शर्तों का पालन करना होगा, यह संबंधित नियमों और लागू की जाने वाली व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

ट्रेन हादसे की स्थिति में यात्रियों को मिल सकता है आर्थिक सहारा
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का उद्देश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के बीच बीमा सुविधा की उपलब्धता में अंतर को दूर करना है। व्यवस्था लागू होने पर आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का विकल्प मिल सकेगा। बीमा कवर के तहत पात्र यात्रियों को ट्रेन हादसे जैसी स्थिति में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है। हालांकि, बीमा की वास्तविक राशि, पात्रता और क्लेम की प्रक्रिया लागू होने वाली व्यवस्था पर निर्भर करेगी।



































