RAIPUR NEWS. कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है। तय अवधि तक TET पास नहीं करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है और भविष्य में उनकी सेवा पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी और प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों को नियमित रूप से TET आयोजित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देने के लिए हर वर्ष दो बार, लगभग छह माह के अंतराल पर TET परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

फेडरेशन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को State of U.P. vs. Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust & Others मामले में दिए गए आदेश में यह व्यवस्था स्पष्ट की है। वहीं, 1 सितंबर 2025 के फैसले में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से कम बची है, वे सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। TET अर्हता नहीं रखने वाले शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

फेडरेशन ने बताया कि देश में TET का आयोजन NCTE के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर CTET का आयोजन CBSE और छत्तीसगढ़ में CG-TET का आयोजन व्यापम करता है। हालांकि, राज्य में लंबे समय तक भर्ती नियमों और नियुक्ति पत्रों में TET का उल्लेख नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक इससे प्रभावित नहीं हुए थे।

फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय TET आयोजित की जाए, ताकि सभी शिक्षक निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकें। साथ ही शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और परीक्षा की तैयारी संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं।
फेडरेशन का कहना है कि वर्षों से विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे शिक्षकों के सम्मान, आजीविका और भविष्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार को शीघ्र आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त 2028 के बाद समय-सीमा बढ़ाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

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