BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ सरकार को सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का परिणाम और चयन सूची दोनों को निरस्त करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।


अदालत ने 30 अप्रैल 2025 को घोषित परीक्षा परिणाम और 19 मई 2025 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में गठित पांच सदस्यीय इंटरव्यू बोर्ड नियमों के अनुरूप नहीं था। इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि मानते हुए अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध करार दिया।


हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों का पूर्ण पालन करते हुए दोबारा शुरू की जाए, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और विधिसम्मत तरीके से पूरी हो सके। इस फैसले के बाद सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।






































