अदालत ने 30 अप्रैल 2025 को घोषित परीक्षा परिणाम और 19 मई 2025 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में गठित पांच सदस्यीय इंटरव्यू बोर्ड नियमों के अनुरूप नहीं था। इसे प्रक्रिया संबंधी गंभीर त्रुटि मानते हुए अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध करार दिया। Read More































