JANJGIR NEWS. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की सेशन कोर्ट ने अपहरण, लूट और हत्या के चर्चित मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार, दोषी राहुल श्रीवास, सोम प्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी ने अमरकंटक जाने के बहाने एक कार बुक की थी। यात्रा के दौरान पेंड्रा के पास उन्होंने चालक रमाकांत तिवारी को खाना खाने के बहाने वाहन रुकवाया। इसके बाद तीनों ने उसका गला दबाकर बेहोश कर दिया और उसके सीने पर पत्थर पटककर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक का सामान लूटकर फरार हो गए थे।


घटना के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अपहरण, लूट और हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई सेशन जज जयदीप गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया।






































