DURG NEWS. दुर्ग जिले में अब नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। लोगों को अब गजट में नाम बदलवाने के लिए दफ्तरों और दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह प्रक्रिया अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी। इसके लिए आवेदकों को लोक सेवा केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रशासन ने गजट प्रकाशन सेवा के लिए 29 दिनों की समय सीमा भी तय की है।

नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केंद्र पहुंचना होगा। आवेदन के साथ 430 रुपए के चालान की मूल प्रति जमा करनी होगी, जो State Bank of India की किसी भी शाखा से जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नाम परिवर्तन सूचना की मूल प्रति भी देनी होगी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के साथ दो गवाहों के नाम, पते और हस्ताक्षर सहित विलेख प्रारूप जमा करना होगा। साथ ही 50 रुपए के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र और सभी जरूरी पहचान पत्र एवं दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित तहसीलदार के पोर्टल पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस दौरान आवेदक को एक एआरएन नंबर जारी किया जाएगा।

दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पोर्टल पर भेजा जाएगा। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सभी दस्तावेज सही होने पर आवेदन शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में भेजा जाएगा, जहां अंतिम जांच के बाद साधारण राजपत्र भाग-3(1) में नाम परिवर्तन प्रकाशित किया जाएगा।

वेबसाइट से मिलेगी गजट कॉपी
राजपत्र में प्रकाशन के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी आवेदक के एआरएन नंबर पर अपलोड कर दी जाएगी। नाम परिवर्तन की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकेगी। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग स्तर पर समय सीमा तय की है। तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर प्रक्रिया 7-7 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी। वहीं उप रजिस्ट्रार स्तर पर भी 7 दिन और शासकीय मुद्रणालय स्तर पर 15 कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई पूरी की जाएगी।



































