

अदालत ने केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भी जवाब तलब किया है। डिवीजन बेंच ने नगर निगम कमिश्नर, PWD के कार्यपालन अभियंता (EE), CSIDC के प्रबंध निदेशक (MD), जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत शपथ पत्र (Affidavit) पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट की टिप्पणी
सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में देरी सीधे तौर पर आम जनजीवन को प्रभावित करती है। विभाग को काम पूरा करने की स्पष्ट समय-सीमा (Deadline) बतानी होगी।

निगम ने दी विकास कार्यों की जानकारी
नगर निगम कमिश्नर ने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि अपोलो चौक से मानसी गेस्ट हाउस तक डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, राजकिशोर नगर चौक और संत विहार चौक से अपोलो चौक तक बिजली खंभों की शिफ्टिंग और नाली निर्माण का काम भी खत्म कर लिया गया है। वर्तमान में मानसी गेस्ट हाउस से रपटा चौक के बीच अतिक्रमण हटाने और पेड़ों के प्रत्यारोपण का कार्य प्रगति पर है।





































