रायपुर। पटाखों(crackers) के उपयोग के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( National Green Tribunal) ने राज्यों को आदेश (orders to states) जारी किया है। आदेश में नियमों का कड़ाई(Strict) से पालन के निर्देश दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली (biggest festival Deepawali) के साथ ही छठ और गुरुपर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध(Sanctions) लगाया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे ही विक्रय तथा उपयोग किए जाएंगे।
इन पर्वों के लिए निर्देश जारी
दीपावली, छठ, गुरुपर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है।
ये है निर्धारित समय
इसके तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने का समय दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित है। वहीं छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरुपर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। इसी तरह नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।
उच्चतम न्यायालय का ये है निर्देश
इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
नहीं तो लायसेंस रद्द
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
(TNS)