छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालती कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए नियमित छात्र के तौर पर शैक्षणिक डिग्री हासिल नहीं कर सकता। Read More



























































पति-पत्नी विवाद में CCTV फुटेज पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, फैमिली कोर्ट को दिए दोबारा सुनवाई के आदेश