BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसआई अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर दी है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने 6 साल से चल रहे एसआई नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 15 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि जल्द ही एसआई नियुक्ति की जाए।

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बता दें, हाईकोर्ट में एसआई भर्ती के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवरों को हटाकर उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य शासन की तरफ से प्रक्रिया पूरी रकने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को शान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर एसआई भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सरकार ने मांगी मोहलत
हाईकोर्ट ने पहले ही 90 दिन का समय राज्य शासन को दिया था। प्रक्रिया में देरी होने के कारण शासन को अतिरिक्त समय दिया जाए। कोर्ट ने राज्य शासन को 15 दिन का समय दिया है। साथ ही कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए 15 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करें।

975 पदों पर होनी है भर्ती
पिछले 6 साल से पुलिस विभाग में 975 एसआई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। फिर लिखित परीक्षा हुई और फिजिकल परीक्षा भी हुई। इसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिजल्ट जारी करने याचिका दायर की। काफी समय से चल रही सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य शासन को कई मौके दिए यह अंतिम मौका होगा। जब 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।




































