RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले से जुड़ी संपत्तियों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई आगे बढ़ाई है। रायपुर स्थित बेनामी संपत्ति प्रभाग की टीम ने भिलाई के कोहका स्थित सूर्या रेसीडेंसी के मकान नंबर A-1 को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया। उपलब्ध विभागीय विवरण और न्यायिक रिकॉर्ड के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह संपत्ति मनीष उपाध्याय के नाम से जुड़ी है और जांच एजेंसियों ने इसे कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से संबंधित कथित बेनामी संपत्ति बताया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी रही। मकान को सील करने से पहले मौके पर विभागीय प्रक्रिया के तहत सूचना दी गई और ढोल बजाकर मुनादी भी कराई गई। इसके बाद संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर वहां विभाग की ओर से सूचना बोर्ड लगाया गया।

आयकर विभाग से जुड़े उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित संपत्ति खसरा नंबर 2028/38 पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर यानी करीब 200 वर्गमीटर बताया गया है। बेनामी संपत्ति प्रभाग ने जांच के दौरान इसे बेनामी संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया था। ताजा कार्रवाई इसी संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने और उसे सील करने से संबंधित है। जांच एजेंसियों के हवाले से न्यायिक रिकॉर्ड में कहा गया है कि मनीष उपाध्याय संबंधित मकान में रहता था। रिकॉर्ड में इस संपत्ति को सूर्यकांत तिवारी से संबंधित बताए जाने का भी उल्लेख है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि संपत्ति बेनामी तरीके से मनीष उपाध्याय के नाम से जुड़ी थी। हालांकि, संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व और बेनामी प्रकृति से जुड़े अंतिम निष्कर्ष संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं। मामले से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड में जांच के दौरान जब्त डायरी में मनीष उपाध्याय के नाम से जुड़े कोड और रकम की एंट्री मिलने का भी उल्लेख किया गया है। इससे पहले की जांच और न्यायिक कार्यवाही में भी मनीष उपाध्याय का नाम कोयला लेवी मामले से जुड़े आरोपों के संदर्भ में सामने आया है।

बेनामी संपत्ति कानून के तहत कार्रवाई
आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति यूनिट ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के तहत की है। उपलब्ध दस्तावेजों में जब्त संपत्ति का कब्जा लेने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ताजा कार्रवाई कोयला लेवी मामले से जुड़ी संपत्तियों की जांच में आगे की कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने आई है।





































