RAIPUR NEWS. मानसून आगमन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)” घोषित करते हुए प्रदेश की नदियों, नालों, प्राकृतिक जलाशयों और अन्य नदीय जल स्रोतों में सभी प्रकार के मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन, अंडजनन और वंश वृद्धि को सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और जल स्रोतों की जैव विविधता संरक्षित रहे।

इन जल स्रोतों पर लागू होगा प्रतिबंध
यह आदेश राज्य के सभी नदी, नालों, प्राकृतिक जलाशयों और उनसे जुड़े जल स्रोतों पर प्रभावी रहेगा। हालांकि ऐसे छोटे तालाब और जल स्रोत, जिनका संपर्क किसी नदी या नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियां भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी।

मत्स्य संवर्धन को मिलेगा बढ़ावा
अधिकारियों का कहना है कि वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान अत्यधिक मत्स्याखेट से मछलियों की संख्या प्रभावित होती है। बंद ऋतु लागू होने से प्राकृतिक रूप से मछलियों की संख्या बढ़ेगी और दीर्घकाल में राज्य के मत्स्य उत्पादन को मजबूती मिलेगी।

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार ने इस बार नियमों को और कड़ा किया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित नए प्रावधानों और छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम, 2025 के तहत प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

निगरानी बढ़ाने के निर्देश
शासन ने आम नागरिकों, मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को जल स्रोतों की नियमित निगरानी, पेट्रोलिंग और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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