BILAPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 14 मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। यह फैसला कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया।

अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में धार्मिक विवाद से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे। उन पर प्रेस बयान के माध्यम से एक समाज विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है।


हालांकि, अदालत ने जमानत देते समय एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई है। इसके तहत अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर शहर में निवास नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल न्यायालय में पेशी के उद्देश्य से ही रायपुर आने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई की और उसके बाद यह निर्णय लिया। इस फैसले को अमित बघेल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है, लेकिन साथ ही उन पर लगाए गए प्रतिबंध तीन महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।





































