KAWARDHA NEWS. कबीरधाम जिले के ग्राम चमारी में शादी के उपहार में विस्फोटक रखकर दो लोगों की जान लेने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सजा सुनाई है। धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद की सजा दी गई है। इसके अलावा कुल 9,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 31 मार्च 2023 का है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की थी।

ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर शादी समारोह था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान उपहार में मिले सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया, जिसके तुरंत बाद जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। विस्फोट में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आई थीं। पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन और आलमारी के टुकड़े समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए। विवेचना में पुलिस के सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने ललिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक लगाया था।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना। धारा 302 के दोनों मामलों में उम्रकैद, धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद तथा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी सजा सुनाई गई। अदालत ने सभी मामलों में कुल 9,500 रुपए का अर्थदंड लगाया।






































