RAIPUR NEWS. रायपुर जिले के एफएसएसएआई लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जानकारी दी है कि वर्ष 2025-26 का वार्षिक रिटर्न अब 15 जून 2026 तक जमा किया जा सकता है। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के तहत सभी लाइसेंसधारी खाद्य विनिर्माताओं, रिपैकरों और रिलेबलरों को वार्षिक रिटर्न फॉर्म डी-1 भरना अनिवार्य है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तय समय सीमा के भीतर रिटर्न जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को सुविधा देने और पोर्टल पर आने वाली तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एफएसएसएआई ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इससे कारोबारियों को आवश्यक जानकारी अपडेट करने और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून के बाद वार्षिक रिटर्न जमा करने पर प्रतिदिन 100 रुपये की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा। इसलिए सभी पात्र खाद्य कारोबारी निर्धारित अवधि के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

ऑनलाइन ही जमा होगा रिटर्न
खाद्य कारोबारी अपना वार्षिक रिटर्न एफएसएसएआई के आधिकारिक FoSCoS पोर्टल पर लॉग-इन कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न जमा करने के लिए कार्यालय में किसी भी प्रकार की भौतिक प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

अंतिम समय का इंतजार न करने की अपील
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक लोड या सर्वर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द वार्षिक रिटर्न दाखिल करें। अधिक जानकारी के लिए कारोबारी FoSCoS पोर्टल या जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।






































