NEW DELHI NEWS. केंद्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आरक्षण नीति को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर 1993 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) और समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के 27 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।


मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें ‘पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM-YASASVI)’ प्रमुख है। इस योजना के तहत प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्कूल और कॉलेजों में उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधा तथा ओबीसी वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने जैसी पहल शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से ओबीसी समुदाय के छात्रों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।





































