RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज यानी 4 अगस्त से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। इसमें बीएलओ घर-घर जाकर वोटर्स की पहचान कर उनके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। प्रदेश में 27,199 बीएलओ यह पूरा काम करेंगे। एआईआर 4 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दो करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं।

बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रदेश में रोज कितने लोगों का सत्यापन हो रहा है इसकी जानकारी चुनाव अायोग के सर्वर पर अपडेट होती रहेगी। इसके लिए ट्रैकर बनाया गया है। बीएलओ और बीएलए को भी प्रशिक्षित किया गया है। वे रोज यह भी बताएंगे कि कितने फार्म भरकर उन्होंने लौटाए हैं। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वोटरों के नामों का सत्यापन होगा।

बीएलओ पूरी प्रक्रिया में तीन बार वोटरों के घर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी का नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटरलिस्ट में है तो सीईअो व अायोग की वेबसाइट में यह पकड़ में अा जाएगा। अाधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। इसे नागरिकता या जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ में इतने हैं वोटर्स
कुल मतदाता: दो करोड़ 11 लाख पांच हजार 391
पुरुष वोटर्स : 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 842
महिला वोटर्स : 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार 821
थर्ड जेंडर वोटर्स: 728
18-19 आयु वर्ग के वोटर: : 4 लाख 52 हजार 134 मतदाता
90 विधानसभा क्षेत्रों में : 24 हजार 371 मतदान केंद्र हैं

एसआईआर के लिए ये दस्तावेज जरूरी
नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को केंद्र,राज्य या सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
1 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक-डाकघर, एलअाईसी या पीएसयू का पहचान पत्र।
जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
वन अधिकार प्रमाणपत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी जहां लागू हो)।
राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
भूमि, मकान आबंटन प्रमाणपत्र।
आधार को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश लागू।




































