DURG NEWS. जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर अहिवारा नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, संपत्ति कर जमा नहीं करने पर जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर 9.12 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीमेंट कंपनी की संपत्ति की जांच की गई। इससे पता चला कि कंपनी ने 1.90 लाख स्क्वायर फीट निर्माण की जानकारी पालिका को नहीं दी थी। नगर पालिका ने समयावधि में पैनाल्टी की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया कि नियमानुसार अवैध भवनों का 187 (क) के प्रावधानों के तहत निर्माण अनुमति प्रदान की जा सके। इसके साथ नियम समय में आवश्यक दस्तावेज और कर राशि जमा की जाए।
जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र को यह भी आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर भवन अनुज्ञा के लिए नगर पालिका अंतर्गत निर्मित संपूर्ण भवन, संरचनाओं का नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यास के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए 4 प्रति में रेखांक प्रस्तुत किया जाए, जिससे नियमानुसार अवैध भवनों का 187 (क) के प्रावधानों के तहत निर्माण की अनुमति प्रदान की जा सके। इसके साथ नियम समय में आवश्यक दस्तावेज और कर राशि जमा की जाए।
यह भी आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर भवन अनुज्ञा के लिए नगर पालिका अंतर्गत निर्मित संपूर्ण भवन,संरचनाओं का नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यास के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए 4 प्रति में रेखांक प्रस्तुत किया जाए। जिससे नियमानुसार अवैध भवनों का 187 (क) के प्रावधानों के तहत निर्माण अनुमति प्रदान की जा सके। इसके साथ नियम समय में आवश्यक दस्तावेज और कर राशि जमा की जाए। कंपनी को 15 दिन का समय दिया गया है। समय पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार सीमेंट कंपनी ने वर्ष 2012 से 2015 के बीच जो स्वविवरणी पत्रक जमा किया था। उसमें भवनों की संपत्तिकर की दर 14 और 12 रुपए प्रतिवर्ग फुट और भूमि 3 रुपए वर्गफुट के दर से कर जमा कर रही थी। स्वविवरणी में 5589 वर्ग फुट पक्का,3497 वर्ग फुट अन्य और 5564428 वर्ग फुट रिक्त भूमि की जानकारी नगर पालिका में जमा की गई थी। इसके बाद कंपनी ने 30 सिंतबर 2015 को 25.20 लाख रुपए संपत्ती कर जमा किया गया था। उक्त राशि कंपनी ने बढ़े हुए दर से निर्धारित करके जमा की थी।
नगर पालिका अधिनियम 1961 में निहित प्रावधान धारा 126(3) उपधारा 2 के तहत दिए गई स्वविवरणी न नाप जोख में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर पाए जाता है तो अंतर के 5 गुना के बराबर पैनल्टी लगाया जाएगा। पालिका ने इसी आधार पर वर्ष 2016 से फाईनेंसियल इयर 2024-25 कर के अंतर का गणना की है। इसके मुताबिक कंपनी को 9.12 करोड़ रुपए का पैनल्टी जमा करना होगा।

































