BILASPUR. चर्चित जग्गी हत्याकांड पर बड़ा फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने आज यानी 4 अप्रैल को आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर, अभय गोयल, शूटर चिमन सिंह, दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी समेत समेत 28 लोग शामिल हैं।
दरअसल, आरोपियों ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने उक्त सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। सीबीआई ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया था।
इसके बाद में अमित बरी हो गए, और कुल 31 आरोपी बनाए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के NCP नेता रामावतार जग्गी की 4 जून 2023 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रायपुर के मौदहापारा इलाके में गोली मारकर की गई थी।
इस मामले में सुनवाई के दौरान दो बुल्ठु पाठक और सुरेन्द्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। रामअवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने अमित को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाई कोर्ट फैसले के बाद रामवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था। सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। हमारा परिवार शुरू से कहता रहा कि यह राजनतिक षड़यंत्र था।
उन्होंने कहा कि उनके पिता की आत्मा और जग्गी परिवार को सूकुन मिला है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बता दें कि पूर्व में जांच एजेंसियों ने अमित को मुख्य षडय़ंत्रकारी बताया था।