BILASPUR. लोक सभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता के नियमों का पालन कराने जिला प्रशासन जुटा हुआ है। एक ओर जहां राजनीतिक बैनर-पोस्टरों को उतारा जा रहा है वहीं दूसरी ओर लाइसेंसधारकों को थाने में अपने अस्त्र-शस्त्र को जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू कर दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने एक आदेश जारी कर लाइसेंस धारकों से लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र को जमा कराने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है।
आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आम चुनाव के लिए बिलासपुर संभाग में चुनाव 7 मई को होने है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए हथियारों को जमा करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने निर्देशित किया गया है।
इसके लिए आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा चुनाव क्षेत्र के समस्त मतदाता अपनी स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार मतदान कर सकें।
इसके लिए जिले में ऐसा वातावरण निर्मित करने समस्त लाइसेंसधारकों को अपने अस्त्र-शस्त्र जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है।
परिणाम आने तक रहेगा लागू
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक यानी के मतदान से लेकर मतदान के परिणाम आने तक के लिए इस आदेश को प्रभावशील रहेगा। मतदान के परिणाम 4 जून को आने है ऐसे में 4 जून तक आदेश प्रभावशील रहेगा।
थाना प्रभारियों को दी जिम्मेदारी
आदेश के तहत लाइसेंसधारकों से अस्त्र-शस्त्र जमा कराने का दायित्व सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। चुनाव तक सभी लाइसेंसधारकों के शस्त्र को जमा किया जाएगा। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें वापस भी कर दिया जाएगा।