MUNGELE NEWS. विकासखंड मुंगेली के तरवरपुर धान खरीदी केंद्र में अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में शासन की महत्वाकांक्षी धान खरीदी कार्य के दौरान गबन के आरोप में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर खरीदी प्रभारी सरजू बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा सेतगंगा के प्रबंधक सुमरन दास मानिकपुरी की शिकायत पर पुलिस ने 2097 क्विंटल धान (कीमत ₹65 लाख से अधिक) के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 15 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी कार्य संपन्न किया गया। इस दौरान खरीदी प्रभारी सरजू बघेल द्वारा लगभग ₹65 लाख मूल्य के 2097 क्विंटल धान का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त धान का दुरुपयोग किया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रबंधक सहकारी केंद्रीय बैंक ने सेतगंगा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
एक ही व्यक्ति दो पदों पर, जिम्मेदारी तय कौन करेगा?
तरवरपुर समिति में धान खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति, सरजू बघेल, तैनात था।
नियमों के अनुसार मार्कफेड और समिति के बीच हुए समझौते में खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी तीन व्यक्तियों की होती है — धान खरीदी प्रभारी, बारदाना प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की। ऐसे में एक ही व्यक्ति का दो पदों पर होना गंभीर लापरवाही मानी जा रही है।
बारदाना उठाव में देरी से वजन में आई कमी
स्थानीय सूत्रों के अनुसार बारदाना समय पर नहीं उठाए जाने से धान के वजन में कमी आई। कुछ धान बारिश में भी खराब हो गए थे। बताया गया कि तरवरपुर समिति में बारदाना का उठाव खरीदी के अंत में किया गया था, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ गई।
क्या कहा सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास ने
सहायक आयुक्त श्रीवास ने बताया संयुक्त जांच टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें सरजू बघेल दोषी पाया गया। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद मैंने ब्रांच मैनेजर को एफआईआर के लिए निर्देश दिए। इसके बाद सहकारी केंद्रीय बैंक सेतगंगा शाखा के प्रबंधक सुमरन मानिकपुरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
उन्होंने आगे कहा मिलर ने मौखिक रूप से बताया था कि कुछ धान खराब हो गया है। फिलहाल मार्कफेड द्वारा वसूली का प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। यदि मार्कफेड प्रकरण दर्ज कराता है, तो विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अपराध पंजीबद्ध, आरोपी गिरफ्तार
फास्टरपुर थाना प्रभारी गिरजा शंकर यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) एवं 316(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सरजू बघेल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।