BILASPUR. टूल किट विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें भाजपा नेता संबित पात्रा और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने अपने खिलाफ FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट किया था। इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग का दावा किया गया था। इसमें लिखा गया था कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है।

इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह व संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था।

मामले में हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस की जांच व कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले में अंतिम सुनवाई हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दोनों भाजपा नेताओं ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया है कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है, वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी की है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनता है।

टूलकिट क्या है?
बता दें टूलकिट एक तरह की प्लानिंग की जानकारी होती है। इसमें किसी मुद्दे के प्रचार का जिक्र होता है। ये आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग की तरह होता है। जैसे किसी मुद्दे पर किस तरह के बयान देने हैं, कैसे प्रोपेगैंडा करना है।




































