KOLKATA NEWS. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के करीब 804 करोड़ रुपये वाले चार प्रमुख बैंक खातों के संचालन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि 9 जुलाई के अपने पूर्व आदेश में पार्टी के जरूरी रोजमर्रा के खर्चों के लिए व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में अलग से इन खातों से निकासी की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्तर पर खातों के संचालन की अनुमति देना अदालत के पहले आदेश के प्रभाव को कमजोर करने के समान होगा।
कर्मचारियों के वेतन और कार्यालयों के खर्च का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान TMC की ओर से अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि 9 जुलाई के आदेश के तहत पार्टी के करीब 200 कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न पार्टी कार्यालयों के किराये सहित आवश्यक खर्चों का भुगतान किया जा रहा है। अदालत ने फिलहाल इसी व्यवस्था को जारी रखने के संकेत दिए।

खातों पर अधिकार का फैसला पहले चुनाव आयोग करेगा
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक खातों पर नियंत्रण का अधिकार किस गुट को मिलना चाहिए, यह विवाद राजनीतिक दल के संगठनात्मक नियंत्रण से जुड़ा है। इस संबंध में पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्णय करना होगा। मामले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के अलावा ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट की ओर से भी दावे किए गए हैं।

शिकायत के बाद खातों पर लगी थी रोक
मामला 18 जून को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में दर्ज शिकायत के बाद शुरू हुआ था। शिकायतकर्ताओं की ओर से बैंक खातों में कथित तौर पर अपराध से जुड़ी रकम होने का आरोप लगाया गया था। FIR दर्ज होने के अगले दिन पुलिस ने खातों में डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ ममता बनर्जी गुट ने 7 जुलाई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ED ने भी 440 करोड़ रुपये किए फ्रीज
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई भी सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एजेंसी ने TMC से जुड़े तीन अन्य बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की है। यह कार्रवाई चार्टर्ड प्लेन और निजी जेट किराये पर लेने में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से जुड़ी बताई जा रही है।

दुर्गा पूजा के बाद फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को अपना जवाब और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। फिलहाल 804 करोड़ रुपये वाले चार बैंक खातों के संचालन पर ममता गुट को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली है।





































