नई दिल्ली। दिल्ली में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की निगरानी में 12 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। इस लोक अदालत में हजारों लंबित ट्रैफिक चालानों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।

जुर्माने में मिल सकती है बड़ी राहत
अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में कई मामलों में जुर्माने की राशि में 20% से 80% तक की राहत मिल सकती है। हालांकि, कुछ मामलों में मूल जुर्माना भी जमा करना पड़ सकता है। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मामला उसी दिन निपट जाता है और लोगों को बार-बार अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

इन सात अदालतों में होगी सुनवाई
12 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए दिल्ली की सात अदालतों को चुना गया है—
पटियाला हाउस कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट
साकेत कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट
ऑनलाइन टोकन लेना होगा अनिवार्य
लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन या अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। टोकन बुकिंग प्रक्रिया 6 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। चालान या नोटिस डाउनलोड करते समय वाहन चालक अपनी पसंद का कोर्ट और समय चुन सकते हैं, जिसके बाद उनका टोकन जारी किया जाएगा।

सीमित संख्या में मिलेंगे टोकन
इस विशेष लोक अदालत के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे। पूरे अभियान के दौरान कुल 2 लाख चालानों के निपटारे की सीमा तय की गई है। ऐसे में अधिकारियों ने वाहन चालकों से समय रहते टोकन बुक कराने की अपील की है, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।







































