BILASPUR NEWS. ट्रेन में सफर के दौरान शराब पीना, धूम्रपान करना, नियमों के खिलाफ खान-पान की सामग्री बेचना या बिना टिकट यात्रा करना अब यात्रियों के लिए सीधे रेलवे अधिकारियों की कार्रवाई के दायरे में आएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में ऐसे सामान्य मामलों की कार्रवाई प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी सामने आई है। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह के अनुसार, पहले इस तरह के मामलों में कार्रवाई के बाद आरोपी को रेल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था। अब निर्धारित श्रेणी के मामलों में रेलवे का कमर्शियल विभाग और संबंधित जांच टीमें विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर निर्धारित जुर्माना वसूल कर सकती हैं। इसका एक उद्देश्य रेल मजिस्ट्रेट की अदालत में मामलों का बोझ कम करना बताया गया है।

नई व्यवस्था में करीब 13 तरह के सामान्य मामलों को रेल मजिस्ट्रेट की अदालत की प्रक्रिया से अलग किए जाने की जानकारी दी गई है। इनमें ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब पीना, धूम्रपान करना, नियमों के विपरीत खान-पान की सामग्री बेचना और बिना टिकट यात्रा जैसे मामले शामिल बताए गए हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर तरह के रेलवे अपराध में जेल या न्यायिक कार्रवाई खत्म हो गई है। गंभीर अपराधों पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया लागू रहेगी।

बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे की टिकट जांच लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में 1 से 20 सितंबर 2026 तक चलाए गए टिकट जांच अभियान में 43,710 मामलों में कार्रवाई की गई और रेलवे ने ₹3,13,15,499 की आय अर्जित की। रेलवे के अनुसार अभियान में बिना टिकट, अनियमित टिकट और बिना उचित प्राधिकार यात्रा करने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई।

कुछ मामलों में बढ़ा जुर्माना
नई व्यवस्था में कुछ उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि में भी बदलाव की जानकारी दी गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ₹250 के जुर्माने को ₹500 और ₹500 वाले मामलों को ₹1,000 तक किया गया है। कुछ मामलों में जुर्माना ₹2,500 तक निर्धारित किए जाने की जानकारी है। नई प्रक्रिया के बीच रेलवे की जांच टीमें स्टेशनों के साथ-साथ चलती ट्रेनों में भी जांच कर रही हैं।

टिकट के अलावा यात्रियों द्वारा रेलवे नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी निगरानी की जा रही है। रेलवे की ओर से यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और ट्रेन व स्टेशन परिसर में निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।



































