RAIPUR NEWS शहर में रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर नगर निगम ने नए नियम लागू किए हैं। अब रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली या जुलूस निकालने के लिए संबंधित जोन कार्यालय में कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम के अनुसार, आवेदन के साथ चार विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी जरूरी होगा। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व), पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड/अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं।

सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी अनुमति जरूरी
सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल लगाने या किसी तरह की अस्थायी संरचना तैयार करने के लिए भी संबंधित जोन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इच्छुक व्यक्ति या संस्था कार्यालयीन दिवस और निर्धारित समय में संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

सफाई शुल्क हुआ दोगुना
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया है। मेयर इन काउंसिल के 23 सितंबर 2025 के संकल्प और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के निर्णय के अनुसार अब प्रति आयोजन 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये सफाई शुल्क देना होगा। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने राज्य शासन के निर्देशों के तहत संबंधित जोन कमिश्नरों को सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचनाओं से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है।

इन जगहों पर भी लागू होंगे नियम
ये नियम नगरीय क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले धरना, पंडाल, अस्थायी संरचना, रैली और जुलूस पर लागू होंगे। नगर निगम ने लोगों और संस्थाओं से अपील की है कि आयोजन से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अनुमति प्राप्त करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।






































