PATNA NEWS. फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई दबावपूर्ण या कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आत्मरक्षा में चलाई गई थी गोली
सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआ ने पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या समाज में भय का माहौल बनाना नहीं था। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की विस्तृत जांच के लिए पुलिस से केस डायरी तलब कर ली।


गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला
खान सर पर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार के इस्तेमाल समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

रौशन आनंद को नहीं मिली राहत
जहां खान सर को अंतरिम राहत मिली है, वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक और सह-आरोपी रौशन आनंद को कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रौशन आनंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।





































