SAKTI NEWS. छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में घरेलू विवाद को लेकर समझाइश देने पहुंचे रिश्तेदारों पर सरेराह फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामला सक्ती थाना क्षेत्र के कर्रापाली गांव का है। जांजगीर-चांपा जिले के बालपुर निवासी अजय सिंह गोड़ (36) ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 मई को वह अपने चाचा ससुर महंगु गोड़ के बुलावे पर कर्रापाली गांव पहुंचा था। वहां उसे जानकारी मिली कि उसकी रिश्तेदार तीजबाई को उसका पति दिलेश्वर सिदार आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करता है। इसके बाद अजय सिंह अपने परिजनों बुंदीबाई, महंगु गोड़ और रमेश गोड़ के साथ दिलेश्वर को समझाने उसके घर पहुंचे।

समझाइश के दौरान दिलेश्वर सिदार नाराज होकर वहां से चला गया। शाम करीब 5:30 बजे जब अजय और उसके साथी वापस अपने गांव लौट रहे थे, तब कर्रापाली गांव के बाहर तालाब के पास दिलेश्वर सिदार और उसका साथी सोमदेव सिदार हथियारों के साथ उनका रास्ता रोककर खड़े मिले।

आरोप है कि दिलेश्वर ने पहले गाली-गलौज की और फिर अचानक फायरिंग कर दी। हालांकि सभी लोग समय रहते नीचे झुक गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सोमदेव सिदार भी हाथ में कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देता रहा।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दिलेश्वर सिदार (30) के कब्जे से घटना में प्रयुक्त देशी रिवाल्वर तथा घटनास्थल से एक खाली खोखा बरामद किया। वहीं सोमदेव सिदार के पास से एक देशी कट्टा जब्त किया गया।
सक्ती थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 296, 3(5) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में उप जेल सक्ती भेज दिया गया।





































