RAIPUR NEWS. सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने का बढ़ता ट्रेंड अब एयरपोर्ट और फ्लाइट यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में फोटो, वीडियो और रील शूट करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी Directorate General of Civil Aviation और Bureau of Civil Aviation Security ने सुरक्षा नियमों को और सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया, जहां यात्रियों और उनके सामान की जांच होती है, वहां किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाना पूरी तरह बैन रहेगा। इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया, रनवे के आसपास और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले हिस्से में रुककर फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

किन जगहों पर लगा प्रतिबंध
- सिक्योरिटी होल्ड एरिया में वीडियो और रील शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित
- विमान पार्किंग एरिया में फोटो या वीडियो बनाना मना
- बस से विमान तक जाते समय रुककर शूटिंग करने पर रोक
- क्रू मेंबर के मना करने के बाद रिकॉर्डिंग जारी रखना नियम उल्लंघन माना जाएगा

नियम तोड़ने पर क्या होगा
अगर कोई यात्री क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद वीडियो शूटिंग जारी रखता है या फ्लाइट में हंगामा करता है, तो उसे “अनरूली पैसेंजर” की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषी यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

गंभीर मामलों में Central Industrial Security Force द्वारा मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो लेने की अनुमति रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने के लिए कहे, तो यात्रियों को तुरंत निर्देश मानना होगा।




































