NEW DELHI NEWS.देश में हर किसी के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने अब आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं और स्टेप्स के बारे में नहीं पता है तो हम पूरी तरह जानकारी देने जा रहे हैं। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के 2 तरीके हैं। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीको से कर सकते हैं।

बता दें कि गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और UIDAI के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इसी दौरान फैसला लिया गया था कि दोनों दस्तावेजों को लिंक किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता को बरकरार रखना था। यही वजह है कि दोनों दस्तावेजों को लिंक करने का आदेश दिया गया था। चुनाव को भी सुगम बनाने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद से ही इस मुहिम की शुरुआत हो गई थी।
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ऑफलाइन लिंक करने का आसान तारीका
- नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाएं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो चुनाव आयोग की ऑफिशियल साइट से इसकी जानकारी मिल जाएगी।
- वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इसे नजदीकी BLO के पास जमा कर दें। यहां आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे।
- BLO की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा। एक बार वेरिफाई होने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।
- नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की मदद से वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करें।
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- सबसे पहले आपको NVSP पोर्टल पर जाना होगा और खुद को रजिस्टर करना होगा।
- लॉगइन करने के बाद वेबसाइट पर मौजूद (आधार कलेक्शन) ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको फॉर्म 6B पर जाना होगा।
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- प्रोफाइल को वोटर आईडी नंबर के साथ लिंक करें या EPCI नंबर का इस्तेमाल भी यहां कर सकते हैं।
- यहां आपको पहचान का सत्यापन करना होगा।
- मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरें और सब्मिट कर दें।
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फोन पर भी कर सकते हैं लिंक
दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप फोन की मदद से भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1950 पर कॉल करना होगा और आधार नंबर या EPIC नंबर को प्रोवाइड करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक हो जाएंगे।






































