अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो सकता है, फॉर्म 15G/15H अमान्य हो जाएंगे, रुक सकते हैं टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
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