SAKTI. नाबालिग को भगाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर की कार्रवाई मालखरौदा पुलिस ने की है। वहीं बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा में साल 2018 में युवती के साथ रेप के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग को शादी का झांसा देकर युवक अपने साथ भागकर ले गया था। आरोपी ने नाबालिग के साथ शारीरिक सबन्ध भी बनाए। घर वालों ने एक व्यक्ति पर शंका करते हुए घटना की शिकायत मालखरौदा पुलिस में की। शिकायत पर मालखरौदा पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। तभी पतासाजी के दौरान आरोपी के पता चलने पर आरोपी शंकर रात्रे को घेरा बंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 366 , 363 , 376 भादवि पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
इधर बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा में साल 2018 में युवती के साथ रेप के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है।
बताया गया कि आरोपी नितेश यादव ने पीड़िता को डरा धमकाकर एवं जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ ब्लात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने दूसरे दिन परिजनों के साथ थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश करने के बाद लगभग साढ़े 4 साल बाद इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।